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उप निदेशक / निदेशक. लेखा परीक्षा, जो एक स्वतंत्र सार्वजनिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करते हैं, उन्हें पीआईओ के रूप में नामित किया जाता है, और इस कार्यालय में कार्यालय के प्रमुख महानिदेशक / प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा को आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।