एसएएस के प्रत्येक पेपर में सामान्य/एससी/एसटी अभ्यर्थियों की पास प्रतिशतता।
सामान्य अभ्यर्थि यों के लिए एसएएस के प्रत्येक पेपर में पास/छूट प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अंक 100 अंक में से 45 (45%) हैं।
एससी/एसटी अभ्यर्थि यों के लिए पास अंकों की छूट, यदि कोई हो तो, का प्रत्येक परीक्षा (मुख्य और पूरक) के आयोजन से पूर्व व्यक्तिगत रूप से सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाता है और तदनुसार परिपत्र जारी किया जाता है।
किसी अन्य व्यक्ति को परिणाम प्रदान करना
यह तीसरे पक्ष की सूचना है जिसे आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार उदघोषित करना अपेक्षित नही है।
सीधी भर्ती एएओ के लिए पीसी-14 और पीसी 15 में छूट।
सीएजी एमएसओ (प्रशा.) खण्ड.I के पैरा 9.2 के नीचे नोट 2 और 3 के अनुसार छूट दी जा सकती है, इसमें कहा गया है कि: नोट 2: एक अभ्यर्थी जिसने आईसीडब्ल्यूए (इन्टर) स्टेज-I और स्टेज-II या सीए पीई-II ग्रुप-I और ग्रुप-II या सीए पीसीई ग्रुप-I और ग्रुप-II पास किया है उन्हें पीसी-14 - प्रारंभिक लागत के साथ वित्तीय लेखाकंन में बैठने से छूट है। नोट 3: एक अभ्यर्थी जिसने आईसीडब्ल्यू (इंटर) स्टेज-II या सीएपीई-II
ग्रुप-I या सीएपीसीई ग्रुप-I पास किया हो को पीसी-15 उन्नत लेखांकन में बैठने से छूट प्राप्त है, छूट का दावा पंजीकरण करते समय पंजीकरण मोडयूल में रेडियो बटन के सामने की फील्ड “एक्जेम्पशन आन एकाउंट आफ नान-एसएएस एक्जामिनेशन” (जैसे सीए/आईसीडब्ल्यूए इत्यादि) पर क्लिक कर ली जा सकती है, पूरी तरह से संतुष्टि कर के कि छूट देय है।
सीधी भर्ती एएओ जिन्होंने लेखापरीक्षक/वरिष्ठ लेखापरीक्षक/लेखाकार/व. लेखाकार इत्यादि की क्षमता में एसएएस परीक्षा में बैठने पर छूट प्राप्त/पेपर पास किए थे, के एसएएस पेपरों में बैठने से छूट प्राप्त है?
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के भर्ती नियम के कालम 10 के नीचे नोट 2 के अनुसार, परिवीक्षा अवधि के दौरान सीधी भर्ती एएओ को स्थायी और नियमित नियुक्ति के लिए संबंधित शाखा से अधीनस्थ लेखापरीक्षा परीक्षा (एसएएस) पास करनी होगी। अत: सभी सीधी भर्ती को सहायक लेखा/लेखापरीक्षा अधिकारी के रूप में स्थायी और नियमित नियुक्ति के लिए एसएएस परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी।
क्या पीसी-2 मे प्रश्न आईए एवं एडी से संबंधित है या नही? पाठ्यक्रम, संदर्भ पुस्तकें इत्यादि कौन सी हैं?
यद्यपि यह विभागीय परीक्षा का एक भाग है, कोई किताबें निर्धारित नही की गई है। पीसी-2 पेपर एक अभ्यर्थी की तार्किक, विश्लेषणात्मक और परिणात्मक योग्यताओं का निर्णय लेने के लिए निर्धारित किया गया है। पेपर का पाठ्क्रम CAG वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।
एक गलत उत्तर के लिए क्या पेनल्टी है? (प्रत्येक गलत उत्तर के लिए नकारात्मक अंक काटा जाएगा)
अभी तक सीबीटी मोड में आयोजित विभागीय परिक्षाओं के लिए प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाते हैं।
क्या वह अभ्यर्थी जिन्होंने सिविल लेखापरीक्षा में बैठते समय पीसी-14 पास कर लिया हो को एसएएस सिविल लेखा परीक्षा में बैठते समय पीसी-13 में छूट मिलेगी?
नहीं। लेखापरीक्षा शाखा का पेपर पीसी-14 प्राथमिक लागत के साथ वित्तीय लेखांकन, एसएएस परीक्षा की लेखा शाखा के समान नही है और इसलिए लेखा शाखा में एसएएस परीक्षा में बैठने पर पीसी-14 में पहले छूट प्राप्त करने पर पीसी-13 में छूट अनुमत नही की जाएगी।
क्या एसएएस परीक्षा में तकनीकी त्याग-पत्र के बाद आईए एवं एडी के पूर्व कार्यालय से परीक्षा में बैठते समय प्राप्त की गई छूट आईए एवं एडी के नए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने पर अनुमत हैं?
ऐसे अभ्यर्थियों को नए कार्यालय में नए अभ्यर्थियों के रूप में माना जाएगा।
तथापि, इस शर्त पर कि परीक्षा की योजना और पाठ्क्रम समान रहें, जब एक विभागीय अभ्यर्थी एसएएस परीक्षा में बैठने का पात्र हो जाता है जिसमें नए कार्यालय में स्वतंत्र रूप से सेवा की अवधि सहित पात्रता मानदंड पूर्ण करने के बाद सामान्य पेपरों में छूट और लिए गए अवसरों की गिनती की जाएगी। {सीएजी एमएसओ (प्रशा.)खण्ड-I के संशोधित अध्याय 9 का पैरा 9.2.6 और संबंधित आदेश}
एसएएस परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में सूचना (पाठ्यक्रम, पुर्नमूल्यांकन, प्रत्येक पेपर में प्राप्त अंक सामान्य, एस सी/एसटी इत्यादि के लिए न्यूनतम अंक)
एसएएस परीक्षा के लिए प्रारंभिक परीक्षा संबंधित विभाग प्रमुखों द्वारा स्थानीय रूप से आयोजित की जाती है, जैसा सीएजी एमएसओ (प्रशा.) खण्ड-I के पैरा 9.2.4 में निर्धारित है। अत: एसएएस (प्रारंभिक) परीक्षा के संबंध में सूचना संबंधित विभाग प्रमुख से प्राप्त की जा सकती हैं।
अतिरिक्त अवसर के लिए आवेदन (जो पत्र सं. 1371/290-परीक्षा/प्रोग्रा/ फरवरी/मार्च_2014 पूरक/ 2013, दिनांक 18-11-2013 की शर्तें पूरी नही करते)
अब तक, एमएसओ (प्रशा) खंण्ड-I (संशोधित) के पैरा 9.2.10 द्वारा एसएएस परीक्षा के लिए अवसरों की संख्या छ: (6) है। इसके अलावा उन अभ्यर्थि यों को 4 अतिरिक्त क्रमांतर अवसर अनुमत हैं जिन्होंने 6 बार में एसएएस परीक्षा के कम से कम 5 पेपर पास कर लिए हों। (मुख्यालय पत्र सं. 1371-290/परीक्षा प्रोग्रा/फरवरी-मार्च /2014-पूरक/2013 दिनांक 18/11/2013)
अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा (एसएएस) परीक्षा की विवरण साइट अर्थात नमूना पेपर और पाठ्यक्रम ।
www.cag.gov.in> विभागीय परीक्षाएं> डैशबोर्ड
समय समय पर संशोधित सीएजी एमएसओ (प्रशा.) खण्ड-I के पैरा 9.2.6 के नीचे नोट 4 के तहत छूट, कोई हो, जो पहले ही अनुमत की जा चुकी हो, तो क्या परीक्षा में बैठने के लिए निर्धारित लगातार सेवा के वर्षों में आगे कोई छूट दी जा सकती है?
सक्षम प्राधिकारी द्वारा एसएएस परीक्षा में बैठने के लिएअपेक्षित योग्य सेवा में कितने दिन की कमी की माफी दी जा सकती है?
एमएसओ (प्रशा.) खण्ड-I के पैरा 9.2.6 के नीचे नोट 4 के अनुसार विभाग प्रमुख परीक्षा में बैठने की योग्यता के लिए अपेक्षित तीन वर्षों की न्यूनतम योग्य सेवा में कमियों की माफी के उचित और योग्य मामले, जो प्रत्येक मामले में 2 महीनें से अधिक के न हो, के लिए नियंत्रक महालेखापरीक्षक को विचार हेतु सिफारिश कर सकते है। तथापि, एसएएस 2011 से सक्षम प्राधिकारी ने एसएएस परीक्षा में बैठने के लिए योग्य सेवा में एक वर्ष की छूट दी है और वह कर्मचारी जिन्होंने एक विशेष क्षेत्रीय कार्यालय में दो वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो और सफलतापूर्वक परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली हो को एसएएस परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई है।
चूंकि एक वर्ष की छूट पहले से ही दे दी गई थी, कोई और छूट अनुमत नही है क्योंकि परिवीक्षा अवधि 2 वर्ष से कम नहीं हो सकती।
परस्पर स्थानांतरण पर, एसएएस परीक्षा में बैठने की योग्यता क्या हैं? क्या नए कार्यालय में निर्धारित लगातार सेवा के अपेक्षित वर्ष पूरे करना आवश्यक है?
परस्पर स्थानांतरण पर, नए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कर्मचारी संबंधित संवर्ग में कनिष्ठतम हो जाता है।
केवल वह व्यक्तिा जिन्होंने विशेष क्षेत्र आईए एवं एडी (अर्थात संवर्ग नियंत्रण कार्यालय) के में एमएसओ (प्रशा.) खण्ड- I पैरा 9.2.6 में दी गई क्षमता में एक या अधिक में निर्धारित लगातार सेवा के न्यूनतम वर्ष पूर्ण किए हों और जिन्होंने अपनी परिवीक्षा अवधि निर्धारित तिथि तक सफलतापूर्वक पूर्ण की हो, वह परीक्षा देने के लिए पात्र हैं।
अत: परस्पर स्थानांतरण पर, एक अभ्यर्थी को पूर्व कार्यालय में दी गई सेवा की अवधि के बावजूद नए कार्यालय में निर्धारित सेवा की पूरी न्यूनतम अवधि पूर्ण करनी होगी
(परिपत्र संख्या 16 स्टाफ विंग /2013 दिनांक 06.06.2013 और सीएजी एमएसओ (प्रशा.) खण्ड- I का पैरा 9.2.6)
तथापि, मुख्य परीक्षा से पूर्व स्टाफ नियुक्ति विंग द्वारा जारी परिपत्र का संदर्भ लें।
क्या एसएएस और अन्य विभागीय परीक्षाओं के लिए सीधी भर्ती सहायक लेखा/ लेखापरीक्षा अधिकारियों (डीआरएएओ) की योग्यता विभागीय अभ्यर्थियों के समान होगी?
सीधी भर्ती सहायक लेखा/सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों (डीआरएएओ): एएओ के पद के भर्ती नियमों के अनुसार, डीआरएएओ को एएओ के रूप में नियमित स्थायीकरण ओर नियुक्तिड के लिए संबंधित शाखाओं में अधीनस्थ लेखापरीक्षा/लेखा सेवा परीक्षा (एसएएस) परिवीक्षा अवधि के दौरान, पास करना होता है।
विभागीय अभ्यर्थी
सी एवं एजी एमएसओ (प्रशा.) खण्ड-I के पैरा 9.2.6 के अनुसार व्यक्तिए जिन्होनें (एसएएस 2011 से एसएएस 2018 तक दो वर्षो तक छूट) एक आई एवं एडी के विशेष क्षेत्रीय कार्यालय में निम्नलिखित एक या अधिक क्षमता में लगातार 3 वर्ष सेवा की हो और जिन्होनें सफलतापूर्वक अपनी परीवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली हो, परीक्षा में बैठने योग्य हैं:
(i) लेखा एंव हकदारी कार्यालय में लिपिक, लेखाकार और वरिष्ठ लेखाकार
(ii) लेखापरीक्षा कार्यालय में लिपिक, लेखापरीक्षक और वरिष्ठ लेखापरीक्षक
(iii) लेखापरीक्षा/ लेखा एवं हकदारी कार्यालयों में डाटा एन्ट्री आपरेटर ग्रेड ‘ए’ डाटा एन्ट्री आपरेटर ग्रेड ‘बी’ और डाटा एन्ट्री आपरेटर ग्रेड ‘डी’
(iv) लेखापरीक्षा/ लेखा एवं हकदारी कार्यालय में स्टेनोग्राफर ग्रेड-II तथा स्टेनोग्राफर ग्रेड –I और प्राइवेट सेक्रेटरी
(v) लेखा एवं हकदारी कार्यालय में मण्डलीय लेखाकार, मण्डलीय लेखा अधिकारी
(vi) लेखापरीक्षा/लेखा एवं हकदारी कार्यालय में कनिष्ठ अनुवादक और वरिष्ठ अनुवादक
(vii) लेखापरीक्षा/ लेखा एवं हकदारी कार्यालय में पर्यवेक्षक
एक आईए एवं एडी कार्यालय से तकनीकी त्याग-पत्र के बाद किसी नए कार्यालय में कार्यभार संभालने वाले अभ्यर्थियों के लिए परिवीक्षाकाल की सफल पूर्णता के लिए क्या आवश्यकताएं हैं?
भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग (आईए एवं एडी) का एक कर्मचारी जो आई ए एवं एडी के किसी अन्य कार्यालय में तकनीकी त्याग-पत्र देता है, को आईए एवं एडी के अपने नए कार्यालय में परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करना अपेक्षित है, अर्थात् पिछले कार्यालय में दी गई सेवा की गिनती नही की जाएगी। उन्हें नए अभ्यर्थी के रूप में माना जाएगा। और उसकी परिवीक्षा अवधि नए कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रारंभ होगी।