साधन
Under Section 23 of the CAG's ( D.P.C) Act, the scope and extent of audit shall be determined by the Comptroller and Auditor General.
Scope of audit
- Within the audit mandate, the Comptroller and Auditor General is the sole authority to decide the scope and extent of audit to be conducted by him or on his behalf. Such authority is not limited by any considerations other than ensuring that the objectives of audit are achieved.
- In the exercise of the mandate, the Comptroller and Auditor General undertakes audits which are broadly categorised as financial audit, compliance audit and performance audit, as elucidated in Chapter 5, 6 and 7 respectively.
- The scope of audit includes the assessment of internal controls in the auditable entities. Such an assessment may be undertaken either as an integral component of an audit or as a distinct audit assignment.
- The Comptroller and Auditor General may, in addition, decide to undertake any other audit of a transaction, programme or organisation in order to fulfill the mandate and to achieve the objectives of audit.
सीएजी (डी.पी.सी) अधिनियम की धारा 23 के तहत, लेखा परीक्षा का दायरा और सीमा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक द्वारा निर्धारित की जाएगी।
लेखापरीक्षा का दायरा
लेखापरीक्षा अधिदेश के अंतर्गत, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक उसके द्वारा या उसकी ओर से किए जाने वाले लेखापरीक्षा के दायरे और सीमा को तय करने का एकमात्र अधिकार है। ऐसा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करने के अलावा कि लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त किया गया है, किसी भी विचार तक सीमित नहीं है।
अधिदेश का प्रयोग करते हुए, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक लेखापरीक्षा करता है जिसे मोटे तौर पर वित्तीय लेखापरीक्षा, अनुपालन लेखापरीक्षा और निष्पादन लेखापरीक्षा के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जैसा कि क्रमशः अध्याय 5, 6 और 7 में स्पष्ट किया गया है।
लेखापरीक्षा के दायरे में लेखापरीक्षा योग्य संस्थाओं में आंतरिक नियंत्रण का आकलन शामिल है। इस तरह का मूल्यांकन या तो एक ऑडिट के अभिन्न अंग के रूप में या एक अलग ऑडिट असाइनमेंट के रूप में किया जा सकता है।
इसके अतिरिक्त, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक, अधिदेश को पूरा करने और लेखापरीक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किसी लेनदेन, कार्यक्रम या संगठन की कोई अन्य लेखापरीक्षा करने का निर्णय ले सकता है।